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    क्षेत्र में बढ़ती विद्युत स्पर्शघात घटनाओं पर विद्युत विभाग ने जारी की गाइडलाइन

    गोला–गोरखपुर।क्षेत्र में मांगलिक कार्यक्रमों व अन्य आयोजनों के दौरान बढ़ रही विद्युत स्पर्शघात की घटनाओं को देखते हुए विद्युत विभाग, गोला के एसडीओ एवं अवर अभियंता अजय कुमार ने सुरक्षा के मद्देनज़र विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।




    जारी निर्देशों में कार्यक्रम आयोजकों और उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि किसी भी आयोजन से पूर्व वहां की विद्युत व्यवस्था की पूरी तरह जांच अवश्य करें। टेंट, डीजे या लाइटिंग में कटे-फटे, जर्जर या नंगे तारों का उपयोग बिल्कुल न करें।


    अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घरों के विद्युत कनेक्शन से सीधे किसी मांगलिक कार्यक्रम, डीजे या लाइटिंग को बिना विभागीय अनुमति के संचालित करना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार के अतिरिक्त लोड के लिए कार्यक्रम से पहले विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है।


    निर्देशों में यह भी बताया गया कि भवनों तथा सड़कों के किनारे लगे विद्युत तारों से निर्धारित दूरी बनाकर रखना जरूरी है। लापरवाही की स्थिति में विद्युत स्पर्शघात से होने वाली किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी आयोजक, डीजे संचालक या लाइटिंग लगाने वाली संस्था की होगी।


    विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जांच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता या सुरक्षा नियमों की अवहेलना पाई जाती है, तो संबंधित दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।



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