पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज प्रबंध विवाद में संजय सिंह की जीत, मंडलायुक्त न्यायालय ने कमेटी को दी वैधता
बांसगांव।
पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज, बांसगांव के प्रबंधकीय विवाद में बड़ा फैसला आया है। मंडलायुक्त न्यायालय गोरखपुर ने संजय सिंह की अपील को स्वीकार करते हुए उनकी कमेटी को वैध घोषित किया और उन्हें पुनः विद्यालय का प्रबंधक मान्यता प्रदान की।
मामला उपजिलाधिकारी बांसगांव के आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2024 से जुड़ा था, जिसकी वैधता को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर को इस विवाद की सुनवाई का अधिकार अपीलीय न्यायालय कमिश्नर गोरखपुर को सौंपा था।
अपील संख्या 119/2025 पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त न्यायालय ने 3 सितंबर को संजय सिंह की अपील को स्वीकार कर उपजिलाधिकारी बांसगांव का आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही संजय सिंह को पैटर्न वर्ग का सदस्य मानते हुए बांसगांव एंग्लो वर्नाकुलर शिक्षा समिति के चुनाव को वैध ठहराया।
न्यायालय ने समिति के कार्यकाल को पांच वर्ष मान्य करते हुए संस्था के तीनों चुनाव को सही ठहराया तथा संजय सिंह द्वारा गठित कमेटी को मान्यता प्रदान की। इस निर्णय के बाद संजय सिंह पुनः इंटर कॉलेज के प्रबंधक बन गए हैं।
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